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नगर पालिक निगम देवास पर पड़ने वाले आर्थिक भार को इस तरह से भी कम किया जा सकता है

ByLalit Chavhan

Sep 22, 2021

देवास मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के अनुसार नगर निगम/ नगर पालिका /ग्राम पंचायत/ लोक स्वास्थ्य याचिका विभाग को घरेलू उपयोग एवं पेयजल के लिए जल आपूर्ति हेतु दिनांक 14-01-2000 मे 20 पैसे प्रति प्रति हजार लीटर की दर तय कि गई थी, वही इस में प्रतिवर्ष 0.02 पैसे की वृद्धि तय की गई थी, लेकिन कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.32 बड़वा के द्वारा NVDAनर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए दर के अनुसार नगर पालिका निगम देवास को जो बिल भेजा गया हे वह 22 रुपए 60 पैसे प्रति हजार लीटर की दर से हैं, जिसकी वजह से बिल की राशि सैकड़ों करोड़ रुपयो में पहुंच गई जबकि जल संसाधन विभाग के द्वारा तय किए गए दरो से उपयोग किए गए जल का बिल देते तो शायद मात्र कुछ करोड रुपए ही होता इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को तत्काल राज्य शासन के संबंधित विभागों से चर्चा कर नगर निगम की इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जब इस विषय पर हमारे द्वारा श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी देवास लोकसभा सांसद से इस विषय पर चर्चा की गई तो उनका कहना है की पूर्व महापौर एवं क्षेत्रीय विधायक से चर्चा करें या फिर मुझे आप दस्तावेज दीजिए दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात ही मैं कुछ कह पाऊंगा वही शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनोज राजानी जी का कहना है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वक्त पर सचेत हो जाते तो शायद नगर निगम को इतना भारी भरकम बिल नहीं मिलता, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य में जनता पर जो आर्थिक बोझ पढ़ने वाला है उसको टाला जा सकता है