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इकाई के विरुद्ध मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवास ने माननीय न्यायालय देवास के सम्मुख न्यायलिन वाद दायर किया।

ByLalit Chavhan

Oct 11, 2024

देवास।(MPIDC) इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 3 में जिला प्रशासन के द्वारा गठित दल एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2024 में औद्योगिक इकाई क्रर्ति न्यूट्रिएंट प्रा.लि.47. औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 3 पर अचानक पहुंचकर दूषित पानी के संबंध में जांच की गई। जांच दल ने उस समय पाया कि इकाई के द्वारा अपने परिसर का पानी परिसर के बाहर बने स्ट्रांम रेन ड्रेनेज सिस्टम के चेंबर में छोड़ा जा रहा था, उस वक्त जांच दल के द्वारा उक्त इकाई के अधिकृत कर्मचारी की उपस्थिति में जांच दल द्वारा विधिक सेंपलिंग की गई थी।

जांच रिपोर्ट अनुसार जल के परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक पाए गए।

10 जुलाई 2024 को जांच दल के द्वारा कृति न्यूट्रिएंट प्रा.लि.47 इकाई पर अपने परिसर का पानी इकाई के बाहर छोड़े जाने को लेकर पानी का सैंपल लिया गया था, उक्त सैंपल की जांच संबंधित विभाग के द्वारा की गई, तो जांच रिपोर्ट अनुसार जल के परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक पाए गए।

औद्योगिक इकाइयों के लिए जीरो डिस्चार्ज के नियम है।

वैसे तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम अनुसार कोई भी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग किए गए अपने पानी को  परिसर से बाहर नहीं फेक सकती है, औद्योगिक इकाइयां जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट लेती है तो उस कंसेंट में भी स्पष्ट तौर पर अंकित होता है ,कि आप आपके दूषित पानी को या उपयोग किए गए पानी को बाहर नहीं फेंकेंगे।

उक्त इकाई के विरुद्ध मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने न्यायलिन वाद दायर किया।

संबंधित विभाग मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उक्त इकाई (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 मैं दिए गए नियमों में से कुछ नियमों का पालन नहीं कर रही थी, इस वजह से विभाग के द्वारा उद्योग के विरुद्ध न्यायलिन वाद माननीय न्यायालय देवास में प्रस्तुत किया गया है।