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निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बायो मेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन करना एवं निस्तारण कि कार्यवाही सुनिश्चित करना जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम.एस .गोसर।

ByLalit Chavhan

Jul 19, 2024

     देवास/18 जुलाई 2024 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ  एम.एस .गोसर  ने बताया कि जिले में  संचालित प्रायवेट सोनोग्राफी सेन्टर ,सेवालय सोनोग्राफी सेन्टर खातेगांव, नवीन सेन्टर परमिशन हेतु  जीवन ज्योति डाइग्नो केयर सेंटर खातेगांव, प्रेस्टिज मेडिकल इंवेस्टिगेशन सेन्टर सोनकच्छ, विजय पैथालॉजी  का  निरीक्षण किया सोनोग्राफी पैथालाॅजी सेन्टरो का आकस्मिक निरीक्षण किया  इनके द्वारा सीएमएचओ कार्यालय से नियमानुसार  रजिस्ट्रेशन  के लिए आवेदन प्राप्त हुए का मौके पर निरीक्षण किया गया।सीएमएचओ डॉ श्री गोसर ने बताया की सोनोग्राफी ओर पैथालॉजी मे पैथालॉजिस्ट एवं टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए टैक्नीशियन का पैरामेडिकल काउंसलिंग मे डिप्लोमा/डिग्री का रजिस्ट्रेशन होने पर ही लैब मे कार्य कर सकते है निर्धारित मापदण्ड अनुसार  व्यवस्था रिकॉर्ड होना अनिवार्य हैं । निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बायो मेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन करना एवं निस्तारण कि कार्यवाही सुनिश्चित करना । पैथालॉजिस्ट का समय, प्रोटोकॉल का डिस्प्ले, जॉच शुल्क (रेट लिस्ट) का डिस्प्ले , और जॉच रिर्पोट उपलब्ध कराने की जानकरी डिस्प्ले करना अनिवार्य होता हैं। जिले मे बिना रजिस्ट्रेशन लैब संचालित पायी जाने पर म.प्र. रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत लैब बंद कर लेब संचालक के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही नियम विरुद्ध बिना रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण (रिन्युअल) कराए संचालित पैथोलॉजी  सेंटरो और अस्पतालो संचालकों के विरूद्ध कानूनी  कार्यवाही की जावेगी निरीक्षण के दौरान डॉ राजेंद्र गुजराती, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देवास जिले में इतनी पंजीकृत निजी पैथालाजी संचालित हो रही है।

देवास जिले में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास मैं पंजीकृत निजी पैथालॉजी की संख्या दिनांक 01/03/2024 तक संबंधित विभाग के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पेतालीस(45)पैथालाजी जिले में संचालित हो रही है।